Gumla: एडीजे चार संजीव भाटिया की अदालत ने गुरदरी थाना क्षेत्र के दो चचेरी नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 9 आरोपियों को दोषी करार दिया. इन पर 20-20 साल की सजा और एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. दोषी ठहराये गये लोगों के नाम हैं- समीन असुर, सन्नी देवल भगत, धर्मचंद भगत, सतीश भगत, सोमेश्वर भगत, अर्जुन उरांव, संजय उरांव, महेश उरांव और प्रेम चंद भगत. वहीं इस घटना में एक और अभियुक्त शामिल था जो पूर्व में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी सुधीर टोप्पो ने पैरवी की.

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क्या है पूरा मामला?
घटना 15 अक्टूबर 2021 की है. उसी दिन गांव में दशहरे का मेला था. मेले से अपने भाई के साथ दो नाबालिग आदिवासी चचेरी बहन घर लौट रही थी. उसी दौरान 10 आरोपितों ने उसके भाई को मारपीट कर भगा दिया. इसके बाद 10 आरोपितों ने दोनो चचेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था.
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