Gumla: मुहर्रम और रथयात्रा को लेकर सोमवार को सूचना भवन, गुमला के सभा-कक्ष में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की संयुक्त अध्यक्षता उपायुक्त दिलेश्वर महतो एवं पुलिस अधीक्षक हारिस बिन ज़मा ने की. बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया. शांति समिति के सदस्यों द्वारा इमामबाड़ों में पर्याप्त पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने, मुहर्रम के दौरान निरंतर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग संचालित रखने, खराब स्ट्रीट लाइट एवं विद्युत पोलों पर लगे खराब बल्बों को दुरुस्त कराने, शहरी क्षेत्रों में सूखे एवं जर्जर पेड़ों का सर्वेक्षण कर उनकी छंटाई अथवा हटाने की मांग रखी गई ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे. उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पेड़ों की छंटाई एवं संभावित खतरनाक पेड़ों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सड़क के गड्ढों को भरने, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है.
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सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
उपायुक्त ने आम नागरिकों एवं शांति समिति के सदस्यों से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न देने तथा किसी भी समस्या की सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष अथवा प्रशासन को देने की अपील की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं तथा जिन मार्गों से जुलूस निकाले जाएंगे वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो. उन्होंने सभी समुदायों से आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए मुहर्रम एवं अन्य आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करने का आह्वान किया. साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में चिकित्सीय टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए.

निर्धारित रूट से जुलूस निकालें : SP
पुलिस अधीक्षक हारिस बिन ज़मा ने कहा कि जिले में निकलने वाले सभी जुलूसों के मार्गों का सत्यापन एवं रूट पहचान का कार्य पूरा कर लिया गया है. किसी भी परिस्थिति में निर्धारित जुलूस मार्ग में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन या उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा.


