News Wave Desk: लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और ऐसे अन्य प्रॉडक्ट्स को पूरे एक साल के लिए बैन कर दिया है. इस बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत काम करने वाले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 10 अगस्त को आदेश जारी किया गया है. यह बैन आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक राज्य में लागू रहेगा. इस दौरान तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले बनाना या रखना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बांटना और बेचना पूरी तरह बंद रहेगा.
चलाया जाएगा विशेष जांच अभियान
प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए राज्यभर में सरकार द्वारा विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें बाजारों, दुकानों, गोदामों और वितरण नेटवर्क पर नजर रखेंगी. इस दौरान अगर कहीं भी प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला रखा या बिकता हुआ मिलेगा, तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
किस कानून के तहत जारी हुआ आदेश?
यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियमन 2.3.4 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है. सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों से बचाना है.
लोगों से सहयोग करने की अपील
इसे लेकर सरकार ने आम लोगों से अपील की है, कि अगर कहीं भी उन्हें प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन वाले उत्पाद बिकते या बनाए जाते दिखें, तो तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों को दें. इससे नियमों को सही तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी.
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