हजारीबाग: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासनिक चाबुक, अंचलाधिकारी ने DPS स्कूल और पांडल यादव को जारी किया 15 दिनों का अल्टीमेटम

Hazaribagh: शहर के कोर्रा व बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुड़हुड़ू में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से जारी अवैध कब्जे के खिलाफ...

Hazaribagh: Administrative crackdown against illegal occupation of government land, Block Development Officer issues 15-day ultimatum to DPS School and Pandal Yadav

Hazaribagh: शहर के कोर्रा व बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुड़हुड़ू में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से जारी अवैध कब्जे के खिलाफ अंचल प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. सदर अंचलाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय द्वारा सार्वजनिक और सरकारी भूमि को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से एक कड़ा आदेश नोटिस जारी किया गया है. यह प्रशासनिक कार्रवाई ‘बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956’ की धारा 6 के तहत दर्ज वाद संख्या 02/2026-27 के आलोक में अमल में लाई गई है, जिससे भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

15 दिनों के भीतर जमीन अतिक्रमण हटाने का अंतिम निर्देश

सदर अंचल कार्यालय द्वारा जारी फॉर्म-II नोटिस में डीपीएस स्कूल और पांडल यादव (साकिन- हुड़हुड़ू, हजारीबाग) को मुख्य पक्षकार बनाते हुए 15 दिनों के भीतर पूरी जमीन से स्वयं अतिक्रमण हटा लेने का अंतिम निर्देश दिया गया है. मामला हुड़हुड़ू गांव (थाना नंबर 147, थाना- बड़ा बाजार, जिला- हजारीबाग) के खाता संख्या 148 और प्लॉट संख्या 1096 से जुड़ा हुआ है, जहाँ लगभग 50 डिसमिल रकबा की जमीन को अंचल प्रशासन की जांच में लोक भूमि (सरकारी जमीन) के रूप में चिह्नित किया गया है.

आदेश की अवहेलना करने पर सख्त होगी कार्रवाई 

प्रशासनिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय की गई 15 दिनों की समय-सीमा के अंदर संबंधित पक्षों द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे. आदेश की अवहेलना करने की स्थिति में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन बलपूर्वक जमीन को अपने कब्जे में लेकर खाली कराएगा.

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