Ranchi: झारखंड पुलिस मुख्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) से जुड़े मामलों को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 (1) के तहत निहित प्रावधानों का पालन करते हुए पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखंड, रांची को तत्काल प्रभाव से ‘प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

आदेश तत्काल प्रभाव से किया गया लागू
पुलिस मुख्यालय, झारखंड (रांची) के लिए पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह निर्णय सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के तहत लिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
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