Hazaribagh: नगर निगम क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड के समीप स्थित नवनिर्मित सब्जी बाजार के बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बाजार में एक नया प्रशासनिक और व्यावहारिक बदलाव देखने को मिल रहा है. इस बार पुराना बस स्टैंड स्थित सब्जी बाजार का टेंडर उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर आगामी 9 महीनों के लिए ₹37 लाख की भारी-भरकम राशि में छूटा है. टेंडर की राशि में हुई इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद बाजार शुल्क की वसूली, नियमों के पालन और आम दुकानदारों व ग्राहकों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जमीनी स्तर पर चर्चाएं तेज हैं.
सोच से भी अधिक में हुआ टेंडर, किसानों को तंग किया तो ठेकेदार पर होगी सीधी कार्रवाई
सब्जी बाजार के टेंडरों में इस बार जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. नगर निगम के अनुसार, पुराना बस स्टैंड स्थित सब्जी बाजार के टेंडर में करीब चार गुना की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उप महापौर अविनाश कुमार यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि टेंडर उम्मीद और ख्याल से काफी अधिक ऊंचे दामों में लिया गया है, जिससे निगम के राजस्व को लाभ हुआ है. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने ठेकेदार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऊंचे दाम पर टेंडर लेने की आड़ में गरीब किसानों और छोटे दुकानदारों से तय सीमा से अधिक अवैध वसूली की जाती है या उन्हें किसी भी रूप में मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, तो निगम इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने साफ किया कि शिकायत मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

50 किलो पर ₹15 तय, रोड पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं: ठेकेदार सरोज कुमार
पुराना बस स्टैंड सब्जी बाजार के नवनियुक्त ठेकेदार सरोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि उन्होंने 9 महीनों के लिए पूरे ₹37 लाख में यह टेंडर हासिल किया है. दुकानदारों को मिलने वाली सुविधाओं और शुल्क की बात पर सरोज कुमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा जो नियम और दरें तय की गई हैं, हम उसी के अनुसार वसूली करेंगे. प्रति 50 किलो की बोरी या बैग पर ₹15 का शुल्क निर्धारित है. इसके साथ ही बुजुर्गों, असहायों और दिव्यांगों के लिए विशेष रियायत देते हुए इसे मात्र ₹10 प्रति बोरी रखा गया है. जब ठेकेदार से बाजार के बाहर या मुख्य सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों से वसूली के संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मुख्य सड़क या रोड पर दुकान लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता. नगर निगम और जिला प्रशासन ने सड़कों पर दुकान लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. हमारा काम सिर्फ आवंटित बाजार परिसर के अंदर नियमों के तहत काम करना है.
दुकानदारों और ग्राहकों का मिला-जुला रुख: कुछ खुश, कुछ असमंजस में
टेंडर प्रक्रिया और नए शुल्क को लेकर जब सब्जी विक्रेताओं और आम ग्राहकों से बात की गई, तो धरातल पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. अधिकांश दुकानदारों ने इस बात पर राहत जताई कि अब वे मुख्य सड़क की धूल, धूप और दुर्घटनाओं के साए से दूर सुरक्षित बाजार परिसर के अंदर बैठकर अपनी सब्जियां बेच रहे हैं. वहीं ₹15 प्रति बोरी के भाड़े पर कुछ छोटे दुकानदारों का कहना है कि आज से व्यवस्था शुरू हो रही है, इसलिए वास्तविक स्थिति और कमाई पर पड़ने वाला असर कल से ही साफ हो पाएगा. दुकानदारों ने यह भी साफ किया कि अगर ₹15 तक लिया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ठेकेदार के आदमियों ने इससे ज्यादा वसूली की या कैपेसिटी से बाहर दबाव बनाया, तो वे इसकी शिकायत करेंगे. बाजार में आए स्थानीय ग्राहकों ने इस नई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि सड़कों के बजाय अंदर बाजार लगने से लोग वाहनों की चपेट में आने और सड़क दुर्घटनाओं से बच जाएंगे, लेकिन इस सुंदर मार्केट को साफ-सुथरा रखना भी बेहद जरूरी है.
ज्यादा वसूली होने पर यहां करें सीधे शिकायत
उप महापौर अविनाश यादव ने आम जनता और दुकानदारों की सहूलियत के लिए अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर जारी किया है. यदि कोई भी ठेकेदार या उसका कर्मी तय राशि से एक भी रुपया ज्यादा मांगता है या डराता-धमकाता है, तो पीड़ित दुकानदार या किसान सीधे उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर +91 97086 77876 पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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