Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा जिले के कुंडा थाना में वर्ष 2023 में हुए कलाम आजाद हत्याकांड के आरोपी लच्छू भुइयां को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. लच्छू भुइयां ने निचली कोर्ट से जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अधिवक्ता तन्नू कुमारी के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. मंगलवार को लच्छू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई.

सशर्त जमानत पर बेल
सुनवाई के बाद अदालत ने लच्छू को इस शर्त पर बेल दी है कि वह जमानत अवधि पर बाहर रहने के दौरान इस केस से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा. जिस मामले में कोर्ट से लच्छू को बेल मिली है उसको लेकर कुंडा थाने में कांड संख्या 58/2023 दर्ज किया गया है.
