Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में 70 सीटें आरक्षित रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अन्य 168 याचिकाकर्ताओं को सिंगल बेंच जाने की छूट दी है. दरअसल JSSC की ओर से वर्ष 2023 में सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसमें एक वर्ष के बीएड को मान्यता दी गई थी. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के पास दो वर्ष के बीएड की डिग्री है जिसके कारण उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया. जिसके बाद विप्लव लता एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम एस सोनक की अदालत में हुई. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाराज एवं ने आकाश अजीत कुमार ने बहस की.
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हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में 70 सीटें रिजर्व रखने का दिया आदेश
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