सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, एक महीने बाद फिर सुनवाई

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की नियुक्ति प्रक्रियाओं और विज्ञापनों को रद किए जाने के फैसले के...

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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की नियुक्ति प्रक्रियाओं और विज्ञापनों को रद किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब कोर्ट इस मामले में एक महीने बाद सुनवाई करेगा.

जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में हुई सुनवाई 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर 22 भर्ती परीक्षाओं को रद करने, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया था. अभ्यर्थियों और प्रार्थियों ने अदालत से गुहार लगाई है कि जिन विज्ञापनों के तहत आवेदन लिए जा चुके थे और प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, उन्हें रद करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. 20 अगस्त को अभ्यर्थियों के आग्रह पर अदालत ने त्वरित सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि तय की थी.यह मामला रेंज फारेस्ट ऑफिसर की नियुक्ति से जुड़ा है.

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