Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने लाखों रुपये की साइबर ठगी के आरोपी रोहित कुमार मंडल को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकल पीठ ने जामताड़ा साइबर अपराध थाना कांड संख्या 56/2025 से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. रोहित कुमार मंडल 26 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. इससे पहले जामताड़ा की निचली अदालत भी उसकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी थी. उल्लेखनीय है कि इसी मामले में 17 फरवरी 2026 को भी हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया था.

साइबर अपराध के संगठित नेटवर्क से संबंध के आरोप
मामले की जांच के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और ‘बबलू रॉय’ के नाम पर फर्जी तरीके से पंजीकृत एक सक्रिय सिम कार्ड बरामद किया गया था. जांच एजेंसियों के तकनीकी विश्लेषण में मोबाइल से कई संदिग्ध व्हाट्सएप चैट और डिजिटल साक्ष्य मिले, जो साइबर अपराध के संगठित नेटवर्क से उसके संबंध की ओर संकेत करते हैं. बैंक खातों की जांच में इस नेटवर्क के माध्यम से 61.32 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ. वहीं, गिरफ्तारी के दौरान रोहित कुमार मंडल और उसके सह-आरोपियों के कब्जे से 1.11 लाख रुपये नकद, 9 मोबाइल फोन, 15 फर्जी सिम कार्ड और 7 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए थे. इन तथ्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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