RANCHI: पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGT) शिक्षकों की नियुक्ति में डुअल डिग्री (Dual Degree) से जुड़े एक मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
समानांतर डिग्री पर आयोग की आपत्ति
दरअसल, नियुक्ति के दौरान दस्तावेज़ सत्यापन में आयोग ने यह आपत्ति उठाई गई थी कि कुछ अभ्यर्थियों ने समानांतर सत्र में दो डिग्रियां प्राप्त की हैं. जिसके आधार पर उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया था. इस निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में हुई.
याचिकाकर्ताओं ने UGC नियमों का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम, चंचल जैन एवं अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए आयोग के निर्णय को मनमाना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के विपरीत बताया.दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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