रांची में कल JCECEB परीक्षा, 11 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

Ranchi: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से आयोजित झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त कराने के लिए...

JCECEB exam
JCECEB exam in Ranchi tomorrow, Section 163 of the BNSS imposed

Ranchi: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से आयोजित झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने BNSS की धारा-163 के तहत रांची के 11 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.  यह आदेश 26 जुलाई 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.

प्रशासन के अनुसार परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों, अभिभावकों या अन्य लोगों की भीड़ से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित ?

  • 5 या उससे अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना (सरकारी ड्यूटी और शवयात्रा को छोड़कर)
  • लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग
  • बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या अन्य हथियार लेकर चलना (सरकारी ड्यूटी को छोड़कर)
  • लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे हथियार लेकर चलना
  • किसी भी तरह की सभा, बैठक या प्रदर्शन आयोजित करना

प्रशासन ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

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