सिपाही प्रोन्नति मामले में झारखंड HC का आदेश: पूर्व में हुई नियुक्तियों में नहीं लागू होगी नियमावली संशोधन 660 ‘ग’

Ranchi: कांस्टेबल से सहायक अवर निरीक्षक प्रोन्नति देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने अहम फैसला...

Ranchi: कांस्टेबल से सहायक अवर निरीक्षक प्रोन्नति देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने अहम फैसला दिया है. कहा कि प्रोन्नति देने के नियमावली संशोधन 660 'ग' उस पर लागू नहीं होगी जो पहले नियुक्तियां हुई हैं. संशोधन के बाद हुई नियुक्तियों में ही यह लागू किया जा सकेगा. दरअसल प्रोन्नति को लेकर नए नियम में कांस्टेबल से हवलदार फिर सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने का नियम लागू किया गया है. वहीं इसमें दो अलग-अलग प्रशिक्षण भी जोड़े गए हैं. पहले एक ही प्रशिक्षण (पीटीसी) लागू होता था. पूर्व के नियम में कांस्टेबल को सीधे सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया जा सकता है. ऐसे में अदालत ने कहा कि संशोधन से पहले हुई नियुक्तियों में नई नियमावली लागू नहीं होगी. इससे सबसे ज्यादा लाभ 2017 बैच के सिपाहियों को पहुंचा है. आदेश के बाद उनमें हर्षोल्लास का माहौल है.

यह भी पढ़ें: एक करोड़ इनामी मिसिर बेसरा के कहने पर झारखंड में सक्रिय माओवादी नेता माधई पात्रा ने किया आत्मसमर्पण, 15 लाख की इनामी श्रद्धा विश्वास गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *