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झारखंडः मईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन, इन लोगों के नाम कटेंगे

Ranchi : झारखंड में मईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन होगा. इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग ने सभी...

Ranchi : झारखंड में मईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन होगा. इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग ने सभी जिला के डीसी को निर्देश जारी किया है. सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ क्षेत्रों में भुगतान को लेकर दिक्कत आ रही हैं. विभाग ने निर्णय लिया है कि योजना का लाभ ले रहीं सभी महिलाओं की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी. अगर कोई अपात्र महिला लाभ ले रही है, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा. इस संबंध में लोहरदगा जिला प्रशासन ने झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन को लेकर एक महत्वपूर्ण आम सूचना जारी की है. प्रशासन का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और केवल पात्र महिलाओं तक ही लाभ पहुंचाना है.

पंचायत स्तर पर गठित होगी टीम

भौतिक सत्यापन के लिए पंचायत स्तरीय दलों का गठन किया गया है. जिसमें संबंधित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक या अन्य कर्मी शामिल होंगे.

बैंक और आधार विवरण की भी होगी जांच

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सत्यापन के दौरान आधार सीडिंग और से मैपिंग का कार्य भी सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा, पोर्टल पर दर्ज नाम, पिता या पति का नाम, आधार संख्या और बैंक विवरण का मिलान किया जाएगा ताकि भुगतान में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जा सके.

जानें सत्यापन का कार्यक्रम

11 मई से 18 मई तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा. 19 मई से 24 मई तक पंचायतों और वार्डों से प्राप्त रिपोर्ट का संकलन और अयोग्य पाए गए लोगों को नोटिस जारी करना. 25 मई से 27 मई तक मृत, अयोग्य और अनुपस्थित लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर उसे पंचायत भवन या अंचल कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करना. 29 मई को प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी.

ये महिलाएं योजना के लिए अपात्र मानी जाएंगी

  • यदि आवेदिका या उसके पति केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या स्थानीय निकायों में नियमित व स्थायी या संविदा पर कार्यरत हैं अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.
  • परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद यह विधायक हो
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो
  • जो पहले से ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं
  • ईपीएफ खाताधारी महिला आवेदक

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