Koderma: जिले के टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा की संयुक्त टीम द्वारा आज कोडरमा प्रखंड अंतर्गत झुमरी तिलैया रेलवे स्टेशन में कोटपा एक्ट 2003 एवं कोटपा एक्ट (झारखण्ड संशोधन) 2021 के विभिन्न धाराओं अंतर्गत कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान कई प्रतिष्ठान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद संबंधी पदार्थ की बिक्री करते हुए पाए गए.
18 प्रतिष्ठानों में किया गया निरीक्षण
इस दौरान 18 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया, जिसमें से कोटपा एक्ट (झारखण्ड संशोधन), 2021 के सेक्शन 6a एवं 6b के तहत 04 प्रतिष्ठानों में 700/- का जुर्माना वसूला गया. साथ ही उन्हें जानकारी दी गई, कि कोटपा की धारा 6a के तहत इक्कीस वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है. बिक्री के स्थान पर नाबालिकों को तंबाकू पदार्थ दिखाई नहीं देने चाहिए तथा बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा हो 21 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है व उस बोर्ड पर कैंसर युक्त फोटो होनी चाहिए.

साथ ही 6b के तहत शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, कोर्ट परिसर, सार्वजनिक कार्यालय के 100 मीटर के परिधि में किसी भी प्रकार का तंबाकू संबंधित पदार्थ का बिक्री एवं इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, कि कोटपा अधिनियम के सभी नियमों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे. मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, अभिषेक आनन्द, कोडरमा, सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार, झुमरितिलैया थाना के पुलिस कर्मी आदि मौजूद थे.
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