Ranchi: ACB के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने खूंटी अंचल के कर्मचारी सत्यनारायण राम को 500 रुपये रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी पाते हुए अभियुक्त को 20 साल बाद एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. रिश्वत लेने का यह मामला वर्ष 2006 का है.
जानिए क्या था आरोप
खूंटी अंचल के कर्मचारी सत्यनारायण राम पर आरोप था कि उसने म्यूटेशन का कागज आगे बढ़ाने के लिए मो. नसीम खान से 500 रुपये रिश्वत की मांग की थी. रिश्वत नहीं देने पर वह कागजात आगे नहीं बढ़ा रहा था. परेशान होकर मो. नसीम खान ने इसकी शिकायत ACB से की थी. ACB की जांच में मामला सही पाया गया. इसके बाद ACB की टीम ने 500 रुपये रिश्वत लेते हुए सत्यनारायण राम को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया था. वर्तमान में अभियुक्त जमानत पर बाहर था.

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