Saraikela : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश पर सरायकेला-खरसावां जिले में मासिक लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया. यह आयोजन सरायकेला सिविल कोर्ट और चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) श्री रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन तथा डीएलएसए सचिव (प्रभारी) श्रीमती अनामिका किस्कू के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ. लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना रहा.
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10 पीठों ने किया मामलों का निपटारा
लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 10 पीठों का गठन किया गया था. इन पीठों में न्यायिक पदाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों को शामिल किया गया. इसके अलावा जेवीबीएनएल (विद्युत विभाग), अवकारी विभाग तथा माप-तौल विभाग के अधिकृत अधिकारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई. सभी विभागों के सहयोग से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर विशेष जोर दिया गया.
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132 मामलों का निष्पादन, 1.08 लाख की वसूली
मासिक लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कुल 132 मामलों का निष्पादन किया गया. इनमें बिजली बिल, अवकारी, बैंक ऋण वसूली और चेक बाउंस से जुड़े मामले शामिल थे. इन मामलों के निपटारे से कुल 1,08,450 का राजस्व अर्जित हुआ. सबसे अधिक मामलों का समाधान विद्युत विभाग से संबंधित मामलों में हुआ, जिससे विभागीय बकाया वसूली को भी गति मिली.
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हर महीने के अंतिम शनिवार को लगती है लोक अदालत
डीएलएसए सचिव श्रीमती अनामिका किस्कू ने बताया कि मासिक लोक अदालत का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है. इसके लिए वार्षिक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में ही जारी कर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और लोगों को कम समय व कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है.
वादकारियों ने जताया संतोष, 27 जून को अगली लोक अदालत
लोक अदालत में पहुंचे वादकारियों ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित मामले एक ही दिन में सुलझ गए. इससे उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने और अतिरिक्त खर्च से राहत मिली. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे अपने सुलह योग्य मामलों को लोक अदालत में लाकर त्वरित न्याय का लाभ उठाएं. अगली मासिक लोक अदालत का आयोजन 27 जून को किया जाएगा.
