Hazaribagh:शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर नई समय-सारणी जारी की है. उच्च न्यायालय, झारखंड के निर्देशों के आलोक में प्रशासन ने पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए शहर के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर प्रतिबंध का समय निर्धारित कर दिया है.
स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

जिला प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय मुख्य रूप से विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. शहर के व्यस्त इलाकों में भारी वाहनों के कारण होने वाले जाम और दुर्घटना की आशंका को कम करने के लिए नो-एंट्री के नियमों को और कड़ा किया गया है.
इन स्थानों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
शहर में प्रवेश के मुख्य मार्गों पर सुबह से ही भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेग निर्धारित स्थल और समय निम्नवत हैं:
- भारत माता चौक (बाईपास मोड़): सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक.
- रसूलीगंज चौक (बड़कागांव रोड): सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक.
- रेलवे ओवरब्रिज, लेपो रोड: सुबह 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक.
- छड़वा गदोखर मोड़: सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक.
- सिंघानी मोड़: सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक.
- चानो रोड ओवरब्रिज: सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक.
- नगवां टोल प्लाजा/बाईपास मोड़: सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक.
- ग्राम बेंदी (कटकमदाग): सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लेपो रोड रेलवे ओवरब्रिज पर प्रतिबंध रात 9 बजे तक लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और परिवहन संघों से अपील की है कि वे इस नई समय-सारणी का पालन करें ताकि शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिले और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके.
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