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पाकुड़: प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को प्रदान की गई सहायता राशि

Pakur: समाहरणालय में डीसी मेघा भारद्वाज ने राज्य से बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री अन्तर्राज्यीय...

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Pakur: समाहरणालय में डीसी मेघा भारद्वाज ने राज्य से बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक सहायता योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत सहायता राशि का वितरण चेक के माध्यम से किया गया.

सहायता राशि प्रदान की गयी 

इस अवसर पर सदर प्रखंड अंतर्गत इलामी गांव के सालेमा बीबी को दुर्घटना मृत्यु मामले में 1 लाख 50 हजार रुपये, अमड़ापाड़ा के नुगनु हांसदा, लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत छोटाजारा गांव के माग पहाड़ीन, महेशपुर प्रखंड अंतर्गत प्रतापपुर गांव के सिलीफन हेंब्रम को  सामान्य मृत्यु के मामलों में 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया. आपको बता दे कि श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत अपंजीकृत प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके वैध आश्रित को एकमुश्त 1 लाख 50 हजार रुपये तथा सामान्य मृत्यु होने पर मृतक के पार्थिव शरीर को पैतृक आवास तक लाने हेतु 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है.

राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध

इस अवसर पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने कमाऊ सदस्य को खोना अत्यंत पीड़ादायक होता है. ऐसी परिस्थितियों में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने का कार्य करती है. उन्होंने जिले के श्रमिकों से अपील किया कि वे श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके.

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