पलामू : खनन टास्क फोर्स की बैठक, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही खनन कार्य करने के निर्देश

Palamu: पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की. इस...

Palamu: पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार से जिले में संचालित खनन पट्टों की जानकरी ली. उपायुक्त ने कहा कि वैसों खनन पट्टों, क्रशरों के सीटीओ की वैधता समाप्त होने के बाद जो बंद पड़ी है, ऐसे क्रशर सिर्फ कागज पर ही बंद नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान दें. उन्होंने डीएमओ को समय-समय पर बंद पड़े क्रशर/खनन पट्टे की जांच करने की बात कही. इसके अलावे जीएम लैंड पर होने वाले खनन कार्यों/ईंट भट्ठों की अलग से सूची सौंपने को लेकर डीएमओ को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि अवैध बालू परिवहन को रोकने के उद्देश्य से जिन अंचलों में ट्रेंच कटिंग की गई थी, वहां का क्या नतीजे रहे, कितनी करवाई हुई, इससे संबंधित विषयों पर भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में लीगल पैरामीटर्स एवं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही खनन कार्य संचालित हो. यह तब ही संभव है जब हम सभी एक टीम की तरह कार्य करें.

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डीएमओ ने नयी नियमावली से कराया अवगत

जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बैठक मे उपस्थित सभी थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारियों को खनन नियमों में किये गये संशोधन की जानकारी दी. बताया कि लघु खनिज नियमावली मे संशोधन करते हुए अवैध परिवहन मे जब्त वाहनो से कंपाउंडिंग फीस लेने का प्रावधान किया गया है. इससे वाहन जांच एवं जब्त करने के लिये जिलास्तर पर चेक गेट ईंचार्ज, खान निरीक्षक, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी को ही शक्ति प्रदान की गई है. यदि कोई वाहन उपरोक्त पदाधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है तो जिला खनन पदाधिकारी के अनुरोध पर खान उप निदेशक के द्वारा कंपाउंडिंग के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी. इसके साथ ही अवैध परिवहन मे जब्त वाहनो के कंपाउंडिंग फीस निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है-

ट्रैक्टर- 50,000/. मेटाडोर 407,408- 1,00,000/-
फुल बॉडी ट्रक 6 चक्का तक- 2,00,000/-
डम्पर( 6/10 से अधिक चक्का)- 3,00,000/-
क्रेन, नाव, एक्सवेटर, लोडर, ड्रील मशीन आदि- 5,00,000

इसके अतिरिक्त वाहनों पर लदे खनिज का स्वामित्व के 10 गुणा तक दंड के रूप मे वसूली किया जायेगा. बैठक में पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, सदर एसडीएम सुलोचना मीणा समेत खनन टास्क फोर्स के विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे.

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