बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, कालाबाजारी करने वाले पंपों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Ranchi: राज्यभर में ईंधन की कमी होने लगी है. सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने के लिए लंबी कतार देखने को मिल...

Ranchi: राज्यभर में ईंधन की कमी होने लगी है. सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने के लिए लंबी कतार देखने को मिल रही है. इस बीच रांची पुलिस ने ईंधन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) सह थाना प्रभारी कांके ने क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और मालिकों के लिए नए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी पेट्रोल पंप संचालकों को ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखनी होगी. अफवाहों को रोकने के लिए पंपों पर स्टॉक की स्थिति और सरकारी दरों का विवरण बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है.

हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं, नियम की कड़ाई

सड़क सुरक्षा मानकों के तहत किसी भी दोपहिया वाहन चालक को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. पेट्रोल पंप कर्मचारी ऐसे ग्राहकों को सीधे मना करेंगे. इस नियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले पंप संचालकों पर कार्रवाई होगी.

खुले बर्तनों में ईंधन देने पर प्रतिबंध

अवैध भंडारण और आगजनी जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खुली बोतलों, जरकिन या किसी भी खुले पात्र में पेट्रोल-डीजल देना पूरी तरह प्रतिबंधित है. केवल कृषि कार्यों के लिए वैध पहचान पत्र दिखाने वाले किसानों को ही इसमें विशेष रियायत दी जा सकती है. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहनों और अन्य सरकारी आपातकालीन सेवाओं को ईंधन वितरण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. भीड़ की स्थिति में इनके लिए अलग कतार या त्वरित मार्ग (फास्ट ट्रैक) की व्यवस्था करनी होगी.

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भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर भी सख्ती

पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा होने की स्थिति में संचालकों को तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा. यातायात को सुचारू रखने के लिए निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी होगी, ताकि मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति न बने.

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