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उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने MRP पर बिक्री और रिकॉर्ड संधारण का दिया निर्देश

Saraikela: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने मंगलवार को सरायकेला नगर क्षेत्र के गैरेज चौक...

Saraikela: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने मंगलवार को सरायकेला नगर क्षेत्र के गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी खुदरा शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान दुकान के स्टॉक, विक्रय अभिलेख और मूल्य सूची का सत्यापन किया गया. सभी अभिलेख नियमानुसार अद्यतन पाए गए.

MRP पर हो रही बिक्री, ग्राहकों से ली जानकारी

निरीक्षण के दौरान मदिरा उत्पादों के स्टॉक, विक्रय रजिस्टर, बिल और दर सूची की बारीकी से जांच की गई. उत्पाद अधीक्षक ने मौके पर मौजूद ग्राहकों से भी बिक्री मूल्य और उपलब्धता की जानकारी ली. ग्राहकों ने बताया कि शराब निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही उपलब्ध कराई जा रही है. जांच में मूल्य निर्धारण या बिक्री व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई.

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दुकान प्रबंधन को दिए गए आवश्यक निर्देश

उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने दुकान प्रबंधन को लाइसेंस की शर्तों और विभागीय प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मदिरा की बिक्री केवल MRP पर ही की जाए. स्टॉक, विक्रय और अन्य अभिलेखों को प्रतिदिन अद्यतन रखा जाए. मूल्य सूची दुकान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा ग्राहकों को मांगने पर बिल उपलब्ध कराया जाए. साथ ही सभी अभिलेख निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहें और स्टॉक का नियमित मिलान किया जाए.

आगे भी जारी रहेगा औचक निरीक्षण अभियान

उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि जिले में मदिरा बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और विभागीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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