SIMDEGA: पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 47/2021 के तहत पोक्सो मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी जीवन कंडूलना को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 47,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
समझिए पूरी वारदात
घटना के संबंध में बताया गया कि ठेठईटांगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के पिता केरल में काम करने गए थे, जबकि उसकी मां खेतों में काम करने जाती थी. इसी दौरान नाबालिग को घर पर अकेला पाकर गांव के ही व्यक्ति जीवन कंडूलना ने उसके घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया, जिससे वह तीन माह की गर्भवती हो गई.
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी देकर घटना के बारे में किसी को न बताने का दबाव बनाया. हालांकि, पीड़िता की हालत बिगड़ने पर परिजनों को संदेह हुआ, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2021 को ठेठईटांगर थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया.
पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया
पीड़िता के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
अदालत ने क्या फैसला सुनाया, जानें
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 47,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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