राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Ram Temple offering theft case: सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने...

Ram Temple offering theft case: Supreme Court issues notice to Centre and UP governments, seeks status report

Ram Temple offering theft case: सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्रीराम जन्मभमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT से मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की. केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीठ के समक्ष पेश हुए. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्टेटस रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दिया जाए. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस टालने की अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दाखिल की गई हैं कई याचिकाएं

सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड को भी संरक्षित करने की जरूरत थी. साथ ही याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि उन्हें भी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मुहैया कराई जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि ‘हम इस बारे में बाद में देखेंगे क्योंकि अभी जांच जारी है.’ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने रिट याचिका दायर की है. इनके अलावा अजय कुमार राय और अन्य की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ दायर एक क्रिमिनल रिट याचिका और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की एक अलग याचिका शामिल है.

चढ़ावे के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश देने की मांग

गोस्वामी की याचिका में राम जन्मभूमि मंदिर में किए गए दान से संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों के संरक्षण और मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने के निर्देश देने की मांग की है. याचिका के अनुसार, सार्वजनिक मंदिर में किसी देवता को चढ़ाया गया चढ़ावा पवित्र न्यास संपत्ति है, जो एक कानूनी इकाई के रूप में देवता में निहित होती है और ऐसे चढ़ावे का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति पारदर्शिता, जवाबदेही और संरक्षण के कर्तव्यों से बंधे न्यासी होते हैं.

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सांसद सुधाकर सिंह ने याचिका में की CBI जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की गई थी कि वह राष्ट्रीय महत्व के मंदिरों में जनता से मिलने वाले दान और चढ़ावे को पारदर्शी तरीके से संभालने के लिए कम से कम संवैधानिक सुरक्षा उपाय बनाने का निर्देश दे. इस बीच, सांसद सुधाकर सिंह ने चल रही जांच को सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में सीबीआई को सौंपने की मांग की है. उनकी याचिका में ट्रस्ट के धर्मनिरपेक्ष वित्तीय मामलों की देखरेख के लिए रिटायर न्यायिक अधिकारियों और वित्तीय विशेषज्ञों की एक अस्थायी, कोर्ट की निगरानी वाली समिति बनाने, सभी वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगाने, व्यापक फॉरेंसिक ऑडिट कराने और ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑडिट किए गए वित्तीय स्टेटमेंट और दान का विवरण प्रकाशित करने की भी मांग की गई है.

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