Ranchi: अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने हथियार सप्लायर विशाल सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया. विशाल सिंह की ओर से आठ जुलाई को जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. नौ जुलाई को पहली सुनवाई हुई थी. इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी. मामला मांडर थाना क्षेत्र से जुड़े 14 अप्रैल 2026 का है. मांडर पुलिस ने हथियार सप्लायर विशाल सिंह, अभिषेक शर्मा और करण गोप को तीन पिस्टल और 10 से अधिक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस को सूचना मिली थी कि मांडर के करगे निवासी विशाल सिंह के पास पिस्टल है जो वह किसी को बेचने जा रहा है. उसी सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया था. उसकी निशानदेही पर हातमा जंगल में हथियार बेचने का प्रयास कर रहे मांडर के चौरिया निवासी अभिषेक शर्मा और करगे निवासी करण गोप को भी गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों के पास से भी एक-एक पिस्टल बरामद किए गए थे. साथ ही मैगजीन से कारतूस भी मिले थे. इस मामले में मांडर के दारोगा मनोज करमाली के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आर्म्स एक्ट सहित बीएनएस की अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया था.
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