Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की ओर से सोमवार को एक महत्वपूर्ण आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. इसके तहत झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के आलोक में रांची सिविल कोर्ट में चलने वाली सभी अदालतों को तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में संचालित करने का निर्णय लिया गया है. हाइब्रिड मोड़ में सुनवाई के लिए वकीलों, पक्षों और गवाहों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से वर्चुअली उपस्थित होने और अपने मामलों की पैरवी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन वर्चुअल कार्यवाहियों के दौरान झारखंड हाईकोर्ट से निर्धारित सभी मौजूदा नियमों, दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
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दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश
फिलहाल चल रहे ईंधन संकट को देखते हुए आदेश में कहा गया है कि ईंधन के कम से कम उपयोग के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों और अदालती कर्मचारियों को अदालत परिसर में अपने दैनिक आवागमन के लिए कार-पूलिंग (वाहन साझा करने) की व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. न्यायायुक्त ने सभी न्यायिक अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड में अदालतों का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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