Ranchi: एजेसी अपर देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी तेजस उर्फ तेजस ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी, उसे बेल नहीं मिला. आरोपी 22 जून 2026 से जेल में बंद है. मामला नगड़ी थाना के केस से जुड़ा है. घटना को लेकर छात्रा के पिता रवींद्र कुमार (नगड़ी निवासी) ने 02 फरवरी 2026 को नगड़ी थाना में मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी के अनुसार, 28 जनवरी 2025 को उनकी पुत्री रिया अपनी नर्सिंग की परीक्षा देने के लिए रोस्पा टावर के समीप गई हुई थी. शाम करीब 4:00 बजे पुलिस द्वारा परिजनों को धुर्वा डैम पहुंचने की सूचना दी गई, जहां जाने पर रिया का शव डैम के पानी में तैरता हुआ मिला. मृतका के मोबाइल फोन में उपलब्ध एक वीडियो और अन्य माध्यमों से परिजनों को जानकारी मिली कि तेजस नामक युवक द्वारा छात्रा का यौन उत्पीड़न (sexually harassing) किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने इतना आत्मघाती कदम उठाया.
रांची: नर्सिंग की छात्रा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले को नहीं मिली बेल
Ranchi: एजेसी अपर देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी तेजस उर्फ तेजस ठाकुर...
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