Ranchi: विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शे, ट्रेड लाइसेंस और फायर सेफ्टी की जांच कर रहा है. इसी अभियान के तहत 25 अगस्त को 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया गया है. निगम इन संस्थानों से भवन और संस्थान से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगेगा. जांच में यह देखा जाएगा कि भवन का नक्शा स्वीकृत है या नहीं, भवन का इस्तेमाल नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं, ट्रेड लाइसेंस और जरूरी अनुमति है या नहीं. इसके साथ ही फायर NOC, फायर एग्जिट और अन्य सुरक्षा इंतजामों की भी जांच होगी. निगम ने साफ कहा है कि बिना स्वीकृत नक्शे वाले भवन में या बिना जरूरी अनुमति के कोचिंग चलाने पर कार्रवाई होगी. आवासीय भवन का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने पर भी नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

इन संस्थानों को मिला नोटिस
नोटिस पाने वालों में लालपुर के हरिओम टावर स्थित न्यूटन ट्यूटोरियल, समर्थ एकेडमी और फीटजी शामिल हैं. ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में विजन आईएएस, इटरनल करियर क्लासेस, कैड डिजाइन स्कूल, स्काई टेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व, केडी लाइब्रेरी और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो को भी नोटिस दिया गया है. इसके अलावा ईस्ट जेल रोड की वीएमएस लाइब्रेरी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट, इनसाइट लाइब्रेरी, प्रसाद एंड विनायका लाइब्रेरी, मेटा विजन एकेडमी, परफेक्ट ट्यूटोरियल, एक्सल एनसी आईएएस, किरण एकेडमी, एग्जाम फाइटर, थड़पखना और सर्कुलर रोड स्थित भविष्य भारती को नोटिस जारी किया गया है.
यह भी पढ़ें: रांची के ओरमांझी में दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत: एक को हाथी ने पटका, दूसरा 11 हजार वोल्ट की चपेट में आया
नियम टूटे तो होगी सीलिंग
नगर निगम ने कहा है कि जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर पहले वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. अगर कमियां दूर नहीं की गईं तो संस्थान या भवन को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. निगम ने सभी कोचिंग संचालकों, लाइब्रेरी संचालकों और भवन मालिकों से अपने स्वीकृत नक्शे, ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC और अन्य जरूरी दस्तावेज अपडेट रखने की अपील की है. निगम का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

