Ranchi: सिविल कोर्ट के AJC देवाषीश महापात्रा की अदालत में 92.50 लाख ठगी के आरोपी विनय चंद्र लाल अग्रिम जमानत याचिका(ABP) पर सुनवाई हुई. अदालत ने ABP पर सुनवाई करते हुआ आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. मामला 14 मई 2026 का है.
जमीन खरीदने के लिए हुआ था एग्रीमेंट
पंडरा के तेल मिल गली स्थित एक जमीन को खरीदने के लिए कमड़े निवासी रीता कुमारी ने हेहल निवासी विनय चंद्र लाल एवं अन्य से एग्रीमेंट किया था,उसके लिए उन्होंने विभिन्न माध्यम से 92.50 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन काफी समय बितने के बाद भी जब जमीन रीता कुमारी को नहीं मिला. तब रीता कुमारी ने पंडरा ओपी में उक्त राशि के ठगी के संबंध में आवेदन दिया, जिसके आधार पर सुखदेवनगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी. उसमें विनय चंद्र लाल, राजेश कुमार, युवराज लाल, रोशनी कुमारी, दिव्या कुमारी, यश राज व अन्य को आरोपी बनाया गया था.
