News Desk: बिहार में मौसम की मार से प्रभावित किसानों को राहत देने की तैयारी शुरू हो गई है. मार्च 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आई आंधी-तूफान, असमय बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. इसके लिए कृषि विभाग ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई तय की गई है.
इस योजना का लाभ बिहार के 13 जिलों के 88 प्रखंडों की 1484 पंचायतों के किसानों को मिलेगा, जहां फसलें आपदा से प्रभावित हुई हैं. सरकार ने नुकसान का आकलन कर इन क्षेत्रों को शामिल किया है. पात्र किसानों को मिलने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके.
बिहार कृषि अनुदान योजना – विवरण
अनुदान की दर:
- असिंचित (वर्षा पर आश्रित) फसल क्षेत्र: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर
- सिंचित क्षेत्र: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
- शाश्वत / बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित): ₹22,500 प्रति हेक्टेयर
अनुदान की मात्रा:
- असिंचित क्षेत्र: न्यूनतम ₹1,000
- सिंचित क्षेत्र: न्यूनतम ₹2,000
- शाश्वत / बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित): न्यूनतम ₹2,500
- अधिकतम सीमा: 2 हेक्टेयर भूमि तक अनुदान दिया जाएगा
चिह्नित जिले:
सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर.
जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क:
किसान कॉल सेंटर टोल-फ्री नंबर: 18001801551 या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें.
