शादी का झांसा देकर लगातार बनाया शारीरिक संबंध, डिस्चार्ज याचिका खारिज

Ranchi: शादी का झांसा देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी प्रेम सिंह को अदालत से राहत नहीं...

Ranchi: शादी का झांसा देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी प्रेम सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है. सिविल कोर्ट रांची में चल रहे इस मामले की सुनवाई एजेसी अरविंद कुमार-2 की अदालत में हुई, जहां आरोपी की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया गया.

बचाव पक्ष ने बताया सहमति का संबंध

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि महिला बालिग है और दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे, इसलिए आरोपी को मामले से मुक्त किया जाना चाहिए. वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने महिला से मंदिर में विवाह का नाटक किया, सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाकर पति-पत्नी की तरह साथ रहा. बाद में उसने स्वीकार किया कि वह पहले से विवाहित है.

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शादीशुदा होने की जानकारी पर दर्ज हुई प्राथमिकी

अभियोजन के अनुसार, आरोपी की वैवाहिक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद महिला ने वर्ष 2025 में चुटिया थाना में यौन शोषण से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई थी. महिला का आरोप है कि आरोपी ने विवाह का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण किया.

NTPC में कार्यरत है आरोपी, मामले की सुनवाई जारी

आरोपी प्रेम सिंह मूल रूप से जम्मू का निवासी है और वर्तमान में सिकंदराबाद स्थित एनटीपीसी के दक्षिण क्षेत्रीय मुख्यालय में कार्यरत है. अदालत द्वारा डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी.

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