बेटी होने के डर से पत्नी का कराया जबरन गर्भपात, कोर्ट ने पति को सुनाई 8 साल की सजा

जामताड़ा: झारखंड के जामताड़ा जिले की एक अदालत ने मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जामताड़ा...

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सांकेतिक तस्वीर

जामताड़ा: झारखंड के जामताड़ा जिले की एक अदालत ने मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जामताड़ा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने अपनी पत्नी का जबरन गर्भपात कराकर उसकी जान लेने वाले पति कौशल कुमार को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव की है.

झोलाछाप डॉक्टर से कराया जबरन गर्भपात

गिरिडीह निवासी जितेंद्र कुमार साह की पुत्री पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2022 में कौशल कुमार से हुई थी. दोनों की पहले से एक वर्ष की एक बेटी थी. पूजा जब दोबारा गर्भवती हुई, तो 7 माह के गर्भ के दौरान कौशल को पता चला कि इस बार भी गर्भ में बेटी ही है, जिसके बाद आरोपी पति ने बेटे की चाहत में गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर से पूजा का जबरन गर्भपात करा दिया. इस अवैध प्रक्रिया के दौरान पूजा की स्थिति बिगड़ गई और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई.

9 गवाहों को किया गया पेश

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 4 अप्रैल को ही कौशल कुमार को दोषी करार दे दिया था, जबकि सजा की घोषणा के लिए 7 अप्रैल (आज) की तिथि निर्धारित की गई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कुल 9 गवाहों को पेश किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से मात्र 2 गवाह सामने आए. सजा के ऐलान के बाद दोषी पति को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.

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