रांची: तीन किलो अफीम की तस्करी मामले में तीन अभियुक्त दोषी, सजा की बिंदू पर 31 को सुनवाई

Ranchi: न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने 3.190 किलो अफीम की तस्करी करने के तीन अभियुक्तों में दोषी करार दिया है....

Ranchi: न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने 3.190 किलो अफीम की तस्करी करने के तीन अभियुक्तों में दोषी करार दिया है. उनके सजा की बिंदू पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी. दोषियों में चतरा निवासी छोटू दांगी उर्फ ललन दांगी, नरेश कुमार व रांची निवासी सप्लायर महेंद्र मुंडा शामिल हैं. मामले में एनसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ट प्रसाद ने बहस की. मामला 9 जुलाई 2021 का है. रांची सबजोन नोरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने विशेष सूचना के आधार पर ओरमांझी टोल प्लाजा के पास रांची से हजारीबाग जाने वाली बस से सफर करते हुए तस्कर चतरा निवासी छोटू दांगी उर्फ ललन दांगी, नरेश कुमार को गिरफ्तार किया था. उनकी जांच करने पर एक प्लास्टिक पैकेट में रखा 3.190 किलो अफीम जब्त किया था. बाद में अदालत के आदेश में उसमें से 25 ग्राम अफीम जांच के लिए CRCLकोलकाता भेजा गया था. जांच में अफीम की पुष्टि हुई थी. पूछताछ मे उनलोगों ने एनसीबी के बताया था कि इस अफीम का सप्लायर महेंद्र मुंडा, उसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानत वारंटी जारी किया और बाद में उसे 14 दिसंबर 2021 को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद मामले में ट्रायल शुरू हुआ था.

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