Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस कैबिनेट बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, जो राज्य के ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार और अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को एक नई दिशा प्रदान करेंगे. इन फैसलों से न केवल राज्य के युवाओं और नागरिकों के लिए बेहतर अवसर सृजित होंगे, बल्कि प्रशासनिक कसावट के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से धरातल पर उतरेगा.

स्वास्थ्य सेवाओं का महा-विस्तार: मेडिकल की सीटें बढ़ीं और नए बजट को मंजूरी
• जमशेदपुर एमजीएम मेडिकल कॉलेज: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और इसके सुदृढ़ीकरण के लिए 3 अरब 93 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि की स्वीकृति दी गई है.
• शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज: इसी क्रम में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और आधारभूत संरचनाओं को उन्नत करने के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
• चिकित्सकों की नियुक्ति नियमावली: राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए चिकित्सकों की संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली के गठन को हरी झंडी मिल गई है.
• सेवानिवृत्ति आयु में संशोधन: कैबिनेट ने झारखंड गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु को 67 साल से घटाकर 65 साल करने का निर्णय लिया है.
शिक्षा का उजियारा: 100 नए सीएम उत्कृष्ट विद्यालय और वीवीग्राम जी योजना
• सीएम उत्कृष्ट विद्यालय: राज्य के 100 स्कूलों को सीएम उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 7 अरब 21 करोड़ रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिल सकेगी.
• वीवीग्राम जी योजना: विकसित भारत के संकल्प के तहत झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए वीवीग्राम जी योजना को आधिकारिक स्वीकृति दी गई है.
• कल्याणकारी शिक्षण संस्थान: कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों की सेवा अवधि के विस्तार को मंजूरी दी गई है, ताकि पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए.
• भूमि लीज नवीनीकरण: रातू अंचल के बेलांगी में 23.63 एकड़ भूमि, 6 लाख 91 हजार रुपए की अदायगी पर कार्तिक उरांव महाविद्यालय को 30 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई है.
सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और औद्योगिक विकास
• चाईबासा: कुमारडुंगी में 38.65 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 29 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
• मनोहरपुर: यहां 19.49 किलोमीटर लंबी सड़क के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण पर 114 करोड़ एक लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.
• रामगढ़: गोला-मूरी क्षेत्र में 4.8 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 56 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है.
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• गिरिडीह: कॉलेज मोड़ से पावर हाउस तक 2.75 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण हेतु 30 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं.
• औद्योगिक व भूमि हस्तांतरण: धनबाद के बलियापुर अंचल में 3.43 एकड़ भूमि सेल को पांच करोड़ 39 लाख रुपए की अदायगी पर सशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.
पेयजल, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन
• बिरसा नगर जलापूर्ति योजना: जमशेदपुर में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बिरसा नगर जलापूर्ति योजना हेतु 67 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.
• जल क्षेत्र एक्शन प्लान: जल क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन और एक्शन प्लान के लिए प्रतिष्ठित संस्थान रुड़की के साथ एमओयू ) करने की स्वीकृति दी गई है.
• तकनीकी दस्तावेज: जल संसाधन विभाग के रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को राज्य में लागू करने की अनुमति दी गई है.
प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और कार्मिक कल्याण
• पदों का सृजन व पदोन्नति: वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सुदृढ़ीकरण के लिए संविदा और बाह्य स्रोत से 76 नए पदों की स्वीकृति दी गई है.
• अधिकारियों की पदोन्नति: राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर मुकेश कुमार और सीमा कुमारी को अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदोन्नति देते हुए वित्तीय लाभ की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही, झारखंड अवर शिक्षा पदाधिकारी की प्रोन्नति का रास्ता भी साफ हो गया है.
• अभियंताओं के वित्तीय मामले: जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता वीरेंद्र महतो व अन्य को सहायक अभियंता का वेतन देने की स्वीकृति दी गई, तथा पेयजल विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता राजेंद्र प्रसाद को अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा.
• सेवा नियमितीकरण: बोकारो समाहरणालय के एक कर्मी और दैनिक मजदूर ऊषा देवी की सेवा को नियमित करने का सराहनीय निर्णय लिया गया है.
नए विधेयक, कानून और सामाजिक सुरक्षा
• कानूनी एवं विनियामक सुधार: कैबिनेट ने झारखंड म्यूनिसिपल रेगुलेशन 2026, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2026, और झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 के प्रारूप को अपनी स्वीकृति दे दी है.
• कारागार सुधार: केंद्रीय कारा होटवार, केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा घाघीडीह और केंद्रीय कारा हजारीबाग में ओपेन और सेमी ओपेन बैरक के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिससे कैदियों के सुधार और पुनर्वास में मदद मिलेगी.
• पुनर्वास योजना: पलामू ब्याघ्र परियोजना के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास करने वाले नागरिकों की सुचारू बंदोबस्ती सुनिश्चित करने की मंजूरी दी गई है.
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प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और अन्य नीतियां
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक निर्णय लिया है. केंद्र सरकार द्वारा वज्रपात (आकाशीय बिजली) और ग्रीष्म लहर (हीटवेव) को प्राकृतिक आपदा अधिसूचित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार ने इसे राज्य की प्राकृतिक आपदा सूची से विलोपित करने का निर्णय लिया है और साथ ही प्राकृतिक आपदा से जुड़े भौगोलिक क्षेत्र के प्रावधानों को संशोधित करने का भी निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

