जमीन विवाद में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले को 10 साल की सजा

Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के ज्यूडिशियल कमिश्नर अनिल कुमार मिश्रा (No-1) की अदालत ने जमीन मापी के विवाद में जानलेवा हमला करने...

Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के ज्यूडिशियल कमिश्नर अनिल कुमार मिश्रा (No-1) की अदालत ने जमीन मापी के विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने नामकुम थाना क्षेत्र के उनीडीह निवासी आरोपी लाल विश्वजीत राय उर्फ विश्वजीत राय को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है मामला

घटना 28 नवंबर 2017 की है. सूचक किशुन कुमार राय ने नामकुम थाना (कांड संख्या 300/2017) में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में बताया था कि जब वे अपनी जमीन पर हो रही अवैध मापी का विरोध करने पहुंचे, तो आरोपी मधुसूदन राय (जिनकी ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है) और लाल विश्वजीत राय ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

इस हमले में सूचक को दो गोलियां लगी थीं, एक बाएं हाथ में और दूसरी बाएं पैर में. जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया था. वहीं पुलिस ने घायल का बयान लिया था, जिसके आधार पर नामकुम थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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अदालत ने पीड़ित के बयान, चश्मदीद गवाहों की गवाही तथा रिम्स के मेडिकल रिपोर्ट को विश्वसनीय साक्ष्य मानते हुए आरोपी को दोषी पाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट की सजा साथ-साथ चलेगी.

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