Bokaro: कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने शनिवार को कार्यालय सभागार में जिला पुलिस, प्रशासनिक नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, फूड इंस्पेक्टर और सभी थानों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर इसके सेवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने सिगरेट, गुटखा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया.
100 मीटर के दायरे में विज्ञापन सामग्री पर कार्रवाई
शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार की विज्ञापन या प्रचार सामग्री मिलने पर उसे जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए जिले के सभी थानों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
हर माह कम से कम पांच अभियान चलाने का निर्देश
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना नोडल अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन एवं प्रचार तथा कोटपा एक्ट के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ हर महीने कम से कम पांच अभियान चलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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