Ranchi: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन व्यवस्था में अपात्र लाभुकों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है. केंद्र सरकार ने राज्यों को फर्जी और गलत तरीके से बने राशन कार्डों की जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है. सरकार के निर्देश के अनुसार सरकारी रिकॉर्ड और अलग-अलग डेटाबेस के मिलान के दौरान जिन राशन कार्डों में गड़बड़ी सामने आई है, उनकी तीन दिनों के भीतर जांच करनी होगी. जांच में यदि कोई व्यक्ति राशन पाने के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो उसका नाम लाभुकों की सूची से हटाना होगा. केंद्र का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अनाज का लाभ केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचे. इसके लिए राज्यों को उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के आधार पर राशन कार्डों का सत्यापन करने को कहा गया है.

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निर्देश का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई
केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले राज्यों पर कार्रवाई की जा सकती है. तय समय में अपात्र राशन कार्डों का सत्यापन और सुधार नहीं होने पर संबंधित राज्य का खाद्यान्न कोटा रोका जा सकता है.

