News Desk: बिहार के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. सरकार ने ई-केवाईसी (E-KYC) की समयसीमा बढ़ाते हुए अब नई डेडलाइन 30 अप्रैल तय की है. इससे पहले यह अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों द्वारा प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण सरकार ने राहत देते हुए अतिरिक्त समय दिया है.
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित नई तारीख तक यदि लाभार्थी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनके राशन कार्ड को अमान्य मान लिया जाएगा और सूची से नाम हटाया जा सकता है. ऐसे में सभी पात्र लाभार्थियों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है, ताकि वे राशन सुविधा से वंचित न हों.
E-KYC को लेकर सख्त डेडलाइन
निर्धारित समयसीमा के बाद लाभार्थियों का नाम डीलर की मशीन में दिखाई नहीं देगा, जिससे राशन मिलना बंद हो सकता है। विभाग को मिली शिकायतों में सामने आया है कि कई स्थानों पर मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा था, वहीं कुछ मामलों में एक ही आधार से कई राशन कार्ड जुड़े पाए गए.
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इन अनियमितताओं को रोकने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 अप्रैल के बाद कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा. ऐसे में सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने नजदीकी डीलर या निर्धारित केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा योजना का लाभ बंद हो सकता है.
