Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने गोड्डा में अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित 1363 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया. याचिका में यह दलील दी गई है कि इस भूमि अधिग्रहण का कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पूरा बिजली बांग्लादेश को निर्यात किया जाना है. इससे बस कॉरपोरेट लोगों को फायदा पहुंच रहा है. वहीं यह भी बताया गया कि 80% भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त नहीं की गई है, जिससे लगभग 4000 से अधिक मजदूर किसान प्रभावित हुए हैं. इसमें संथाल परगना किराएदारी अधिनियम 1949 का उल्लंघन हुआ है. याचिका में यह भी बताया गया है कि भूमि को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया गया. विरोध में लाठीचार्ज भी हुए. हाई कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगी. प्रार्थी का पक्ष अधिवक्ता मोहम्मद शादाब रख रहे हैं.
रांची : गोड्डा में अडानी पावर द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका स्वीकृत, हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने गोड्डा में अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट...
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