RANCHI: पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद कुख्यात अनिल शर्मा ने अपनी रिहाई की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले लिया है. दरअसल, प्रार्थी के अधिवक्ता ने न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत से फिर से याचिका दाखिल करने की छूट के साथ याचिका वापस ली है.
याचिका वापस लेने की वजह
जानकारी के अनुसार, अनिल शर्मा द्वारा राज्य सरकार को रिहाई के लिए दिए गए आवेदन में कुछ अपडेट आने की वजह से याचिका को दोबारा दायर करने की आवश्यकता पड़ेगी.
पूर्व में दाखिल याचिका में कुख्यात अनिल शर्मा ने बताया था कि वह विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता है और उसकी सजा की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है. ऐसे में उसने BNS की धारा 473 का हवाला देते हुए सरकार से रिहाई की मांग की थी.
सरकार का रुख और आगे की कार्रवाई
हालांकि, सरकार ने उसकी मांग ठुकरा दी, जिसके बाद अनिल शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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