पोक्सो एक्ट के आरोपी को मिली 20 साल कठोर कारावास और 45000 जुर्माने की सजा

Simdega: पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने आज रेंगारीह थाना कांड संख्या 08/2023 के तहत सुनवाई करते हुए पोक्सो मामले...

Simdega: पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने आज रेंगारीह थाना कांड संख्या 08/2023 के तहत सुनवाई करते हुए पोक्सो मामले में आरोपी दीपक बाखला को 20 वर्ष कठोर कारावास और 45000 जुर्माने की सजा सुनाई.

दुष्कर्म और धमकी का मामला

बताया गया कि रेंगारीह थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ दीपक बाखला ने दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने की चेतावनी दी थी. पीड़िता ने जब घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, तब उसके परिजन रेंगारीह थाना जाकर दीपक बाखला के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.

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पोक्सो के तहत केस दर्ज

पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने रेंगारीह थाना कांड संख्या 08/2023 के तहत पोक्सो का मामला दर्ज करते हुए दीपक को नामजद अभियुक्त बनाया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

साक्ष्य के आधार पर सजा

आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने लोक अभियोजक निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दीपक बाखला को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹45000 जुर्माने की सजा मुकर्रर की.

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