सिमडेगा: ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी को मिली आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा

Simdega: सिमडेगा एडीजे नरंजन सिंह की अदालत में आज पाकर टांड़ थाना कांड संख्या 7/2020 के तहत ट्रिपल हत्या मामले में सुनवाई...

Jail
सांकेतिक तस्वीर

Simdega: सिमडेगा एडीजे नरंजन सिंह की अदालत में आज पाकर टांड़ थाना कांड संख्या 7/2020 के तहत ट्रिपल हत्या मामले में सुनवाई की गई. अदालत द्वारा अपने नवजात बच्चे और पत्नी सहित तीन लोगों की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई गई.

क्या है पूरा मामला?

बता दें, घटना 23 मार्च 2020 की है. खूंटी टोली निवासी पिंगल होरो अपने नवजात बेटे और पत्नी ज्योति होरो से मिलने पाकर टांड़ के खिजुरडीह गया था. वहां 23 मार्च 2020 को पिंगल की पत्नी ज्योति होरो अपनी भाभी सुचिता बेक के साथ साग तोड़ने खेत पर गई थी. इसी दौरान पिंगल भी उनके पीछे खेत पर गया और कुदाल से अपनी पत्नी ज्योति होरो और उसकी भाभी सुचिता बेक के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ज्योति की मौत हो गई, जबकि सुचिता गंभीर रूप से घायल हो गई थी. खेत से अपने ससुराल घर लौट कर पिंगल ने अपने नवजात बेटे को भी जमीन में पटक कर मार डाला. घटना के बाद पिंगल अपने घर भाग गया.

इधर, घटना में घायल सुचिता की इलाज के लिए जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने पाकर टांड़ थाना में कांड संख्या 07/2020 के तहत ट्रिपल मर्डर मामले में नामजद अभियुक पिंगल होरो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आज इसी मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पिंगल होरो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा मुकर्रर की.

यह भी पढ़ें: पलामू एसपी ने अपराध और नक्सलवाद पर कसी नकेल, पुलिस अधिकारियों को जनता के सहयोग से कार्य करने का दिया निर्देश

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *