झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: इंजीनियरों को विभागीय परीक्षा से मिली स्थायी मुक्ति

RANCHI: झारखंड के पथ निर्माण विभाग में कार्यरत चार सहायक अभियंताओं (Assistant Engineer) के लिए राहत भरी खबर आई है. राज्य सरकार...

RANCHI: झारखंड के पथ निर्माण विभाग में कार्यरत चार सहायक अभियंताओं (Assistant Engineer) के लिए राहत भरी खबर आई है. राज्य सरकार ने एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए इन इंजीनियरों को विभागीय और व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्य शर्त से पूरी तरह मुक्त कर दिया है. इस फैसले के बाद अब इन अधिकारियों की पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों में आने वाली तकनीकी अड़चनें दूर हो जाएंगी.

जाने क्यों लिया गया यह निर्णय?

यह आदेश कोई आकस्मिक बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार सरकार के समय के पुराने प्रावधानों और इन अधिकारियों की लंबी सेवा व वरिष्ठता को आधार बनाकर लिया गया है.सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इन अभियंताओं को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (बिहार सरकार) के पत्र संख्या-4674 (दिनांक 15 मई 1992) में निहित नियमों के आलोक में यह छूट प्रदान की गई है. नियमों के तहत,एक निश्चित आयु सीमा या सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मियों को विशेष परिस्थितियों में विभागीय परीक्षाओं से छूट दी जाती है. यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा.

लाभान्वित होने वाले इंजीनियरों का नाम

इस आदेश से राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनात चार अधिकारियों को सीधा लाभ मिला है.

– अखिलेश प्रसाद सिंह: कार्य अवर प्रमण्डल, लोहरदगा-2, ग्रामीण कार्य विभाग

– राज कुमार मंडल: कार्य प्रमण्डल, दुमका ग्रामीण कार्य विभाग

– चंद्रशेखर सिंह: एनआरईपी पाकुड़, ग्रामीण कार्य विभाग.

– उमेशवर राम: पथ अवर प्रमण्डल, चक्रधरपुर, पथ निर्माण विभाग.

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