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लोहरदगा: NEET परीक्षा को लेकर सख्ती. केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

Lohardaga: उपायुक्त लोहरदगा के आदेश के तहत 03 मई 2026 को आयोजित होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त...

Lohardaga: उपायुक्त लोहरदगा के आदेश के तहत 03 मई 2026 को आयोजित होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के माध्यम से किया जाएगा.

धारा 163 लागू

अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार द्वारा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जोगना, सेन्हा स्थित परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है.

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परीक्षा का समय

परीक्षा 03 मई 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. इस दौरान केंद्र के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी.

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मुख्य प्रतिबंध

निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है. किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी आदि लाने-ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी.

आवाजाही और गतिविधियों पर नियंत्रण

परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में अनावश्यक आवाजाही, नकल सामग्री या अन्य वस्तुओं के वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री और उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

अभिभावकों की एंट्री पर रोक

परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में अभिभावकों और रिश्तेदारों के रहने पर भी रोक लगाई गई है.

सिर्फ परीक्षा दिवस के लिए लागू

यह निषेधाज्ञा केवल 03 मई 2026 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी, ताकि परीक्षार्थियों को शांत वातावरण मिल सके और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

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