रांची/दिल्ली: झारखंड के चर्चित झारखंड शराब घोटाले के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वारले की बेंच में सुनवाई
यह सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वारले की बेंच में हुई, जहां अरुण पति त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया गया.
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HC से राहत नहीं, SC का दरवाजा खटखटाया
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को अरुण पति त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी. इस चर्चित मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है.
