सरकार की सिंचाई प्रबंधन में बड़े बदलाव की तैयारी, नई नियमावली का प्रारूप जारी, जनता से मांगे सुझाव

– झारखंड सहभागी सिंचाई प्रबंधन (संशोधन) नियमावली 2025 लेगी 2014 के नियमों की जगह; एक माह के भीतर भेज सकते हैं अपनी...

– झारखंड सहभागी सिंचाई प्रबंधन (संशोधन) नियमावली 2025 लेगी 2014 के नियमों की जगह; एक माह के भीतर भेज सकते हैं अपनी राय

Ranchi: झारखंड में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ और सहभागी बनाने के लिए राज्य सरकार ने “झारखंड सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली 2014” को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग द्वारा अब इसकी जगह “झारखंड सहभागी सिंचाई प्रबंधन (संशोधन) नियमावली 2025” का नया प्रारूप तैयार किया गया है. आम लोग और विशेषज्ञ सलाह दे सकते हैं. विभाग ने इस नई नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले राज्य के नागरिकों, विशेषज्ञों, संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से सुझाव और मंतव्य आमंत्रित किए हैं. नियमावली का विस्तृत प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wrd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है.

यह भी पढ़ें : राज्यकर्मियों के लिए बड़ी खबर: स्वास्थ्य बीमा योजना का पोर्टल सक्रिय, 31 मई तक कर सकते है आवेदन

सुझाव भेजने का तरीका और समय सीमा

– ई-मेल के माध्यम से: इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव विभाग की ई-मेल आईडी cemont-wrd-jhr@nic.in पर भेज सकते हैं.
– डाक या विशेष दूत द्वारा: लिखित सुझाव मुख्य अभियंता (योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन), जल संसाधन विभाग, कमरा नंबर 16, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची के पते पर भेजे जा सकते हैं.
– अंतिम तिथि: समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर विभाग को सुझाव प्राप्त हो जाने चाहिए.

यह भी पढ़ें : आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा अपराधी प्रिंस खान, दुबई में बनी नन्हे खान के हत्या की योजना व उपेंद्र सिंह की उसकी पत्नी ने करा दी मर्डर

जानिए क्यों अहम है यह बदलाव?

विभाग का लक्ष्य प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर उन्हें आवश्यक होने पर प्रस्तावित नियमावली में समाहित करना है. इससे सिंचाई प्रबंधन में किसानों और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी. सभी संबंधित पक्षों के बहुमूल्य विचारों के आधार पर ही इस नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *