Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले विजय प्रसाद उर्फ विजय साहू को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. सिविल कोर्ट में पॉस्को की विशेष न्यायालय ने इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुनाया. यह मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र का हैं. इस मामले में विजय साहू को 14 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं. विजय साहू ने 11 दिसंबर 2024 को पुरानी सिलाई मशीन खरीदने के बहाने पीड़िता के घर में प्रवेश किया था.
मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने 12 साल की पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की और उसे गलत तरीके से स्पर्श किया था. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट करने की धमकी दी थी. हालांकि डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए आपबीती अपनी बड़ी बहन को फोन पर बतायी. जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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