Ranchi: झारखंड सरकार ने टाटा स्टील को बड़ी राहत देते हुए पश्चिमी सिंहभूम स्थित विजय-II आयरन ओर माइंस की माइनिंग लीज अवधि को 50 वर्षों तक मान्य करने की मंजूरी दे दी है. खान एवं भूतत्व विभाग ने MMDR Amendment Act, 2015 की धारा 8A(3) के तहत इस खदान को “डीम्ड ग्रांट” का लाभ देते हुए लीज विस्तार का आदेश जारी किया है. सरकारी आदेश के अनुसार, चाईबासा के घाटखुरी क्षेत्र में स्थित यह आयरन ओर माइंस करीब 383.20 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है. पहले से संचालित खदानों को संशोधित कानून के तहत 50 वर्षों तक वैध मानने के प्रावधान के आधार पर यह फैसला लिया गया है.
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जिला प्रशासन और खनन अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी
खान निदेशालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि टाटा स्टील की ओर से लीज अवधि विस्तार को लेकर आवेदन दिया गया था, जिस पर विचार करने के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया. इसके साथ ही खान निदेशालय ने संबंधित जिला प्रशासन और खनन अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं. यह आदेश 18 मई 2026 को जारी किया गया. इस फैसले के बाद विजय-II आयरन ओर माइंस में खनन और खनिज डिस्पैच का कार्य पहले की तरह जारी रहेगा. माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से क्षेत्र में खनन गतिविधियों और औद्योगिक संचालन को स्थिरता मिलेगी.
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