छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या, गिरिडीह कोर्ट ने छह दोषियों को सुनाई उम्रकैद

Giridih: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर उसके भाई की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने छह दोषियों को...

Giridih: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर उसके भाई की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिओम कुमार की अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वालों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी गांव निवासी अजीत राम, सुभाष शर्मा, ललन राम, राजू शर्मा, संतोष शर्मा और जितेंद्र राम शामिल हैं.

2023 में हुई थी वारदात

मामला वर्ष 2023 का है. आरोप है कि स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ आरोपियों ने छेड़खानी की थी. जब छात्रा के भाई ने इसका विरोध किया तो सभी आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक के पिता की शिकायत पर बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. मामले में करीब तीन वर्षों तक स्पीडी ट्रायल चला. सुनवाई के दौरान तीन आरोपी जमानत पर थे, जबकि तीन न्यायिक हिरासत में बंद थे.

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साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सुनाई गई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेश मरांडी ने अदालत में पक्ष रखा. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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