Ranchi: रांची की PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने बड़गाईं स्थित भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह और राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज याचिका स्वीकार नहीं की है.
फैसला था सुरक्षित
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और राजकुमार पाहन एवं आर्किटेक्ट विनोद सिंह, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दोनों की याचिका हुई खारिज
बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राजकुमार पाहन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह की याचिका खारिज कर दी है. डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब यह मामला ट्रायल की ओर बढ़ सकता है. वहीं डिस्चार्ज याचिका खारिज होने से राजकुमार पाहन और विनोद सिंह को बड़ा झटका लगा है.
